दैनिक शाक्य समाचार
शिव कुमार शर्मा
बिल्सी बदायूं। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से कोर्ट ने मारपीट कर हत्या के मामले में 4 आरोपियों को 10 साल साधारण कारावास और 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह मामला थाना बिल्सी में 2015 में दर्ज हुआ था। मु0अ0सं0 994/2015 के तहत रामकिशन, अशोक, शिवकुमार और श्रीकृष्ण, निवासी ग्राम सिरसौल पट्टी सीताराम पर धारा 323/34, 304/34 व 504 भादवि में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। विवेचना उप निरीक्षक दिनेश चन्द्र यादव ने पूरी की थी।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चल रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में इस केस को चिन्हित कर मॉनीटरिंग सेल बदायूं और पैरोकार आरक्षी शिवांग ने एडीजे 10 कोर्ट, बदायूं में सशक्त पैरवी की।
कोर्ट का फैसला: 08 मई 2026 को माननीय न्यायालय ने चारों आरोपियों को 10 साल साधारण कारावास व 25,000 रुपये जुर्माना, धारा 323/34 में 1 साल की सजा व 1000 रुपये जुर्माना, और धारा 504 में 6 माह की सजा व 500 रुपये जुर्माना सुनाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
पैरवी में पैरोकार आरक्षी शिवांग, विवेचक उप निरीक्षक दिनेश चन्द्र और लोक अभियोजक सुधीर कुमार मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा।