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24 अप्रैल से 8 मई के मध्य कार्ड धारकों को होगा निशुल्क खाद्यान्न का वितरण।

गुरुवार, 23 अप्रैल 2026, अप्रैल 23, 2026 WIB Last Updated 2026-04-23T10:35:59Z

 बदायॅू - जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश के अनुसार अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह मई 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 24 अप्रैल से 08 मई 2026 के मध्य कराया जाना है। उक्त अवधि में उचितदर की दुकान से वितरण का कार्य प्रातः काल 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्डधारक 21 कि0ग्रा0 गेहूँ, 14 कि0ग्रा0 फोर्टिफाईड चावल निःशुल्क वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अर्न्तगत पात्र गृहस्थी परिहारों को 03 कि0ग्रा0 गेहूँ, 02 कि0ग्रा0 फोर्टिफाईड चावल (कुल 5.0 कि0ग्रा0 खाद्यान्न) प्रति व्यक्ति निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
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