गैंगस्टर आशु पांडे को मिली हाई कोर्ट से जमानत
दैनिक शाक्य समाचार
एमपी सिंह गौर
प्रयागराज/पीलीभीत, आशु पांडे और अंशु, निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत के खिलाफ 17 आपराधिक मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज़ होने के आधार पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की और एफ आई आर दर्ज की, आरोप लगाया कि आशु पांडे उर्फ अंशु ने अपराधिक गैंग बनाया है और वह उसका लीडर है गैंग के सदस्य संगठित गिरोह बनाकर अपने परिवार के भरण पोषण हेतु आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए गंभीर अपराध करके धन अर्जित करते हैं तथा जीविका चलाते हैं इनका आम जनता में भय तथा आतंक व्याप्त है ,जिससे जनता का कोई भी व्यक्ति इस गिरोह के भय और आतंक के कारण अभियोग पंजीकृत करने और गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाता है , गैंग समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त है और अपराध कर रहा है, और सक्रिय है ,जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा किया गया, आरोप की गंभीरता को देखते हुए याची आशु पांडे की जमानत अर्जी जिला न्यायालय पीलीभीत द्वारा खारिज कर दी गई , फिर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जमानत अर्ज़ी याची की ओर से अधिवक्ता एमपी सिंह गौर व जूनियर सुनीता सिंह ने दाखिल की ,और कानूनी दलील व नजीर पेश करते हुए बहस की, उच्च न्यायालय ने आशु पांडे उर्फ अंशु की जमानत मंजूर कर ली है , आशु पांडे 13 अप्रैल 2026 से जेल में है।