गैंगस्टर कल्लू को मिली हाई कोर्ट से जमानत
दैनिक शाक्य समाचार
एमपी सिंह गौर
प्रयागराज/ पीलीभीत, कल उर्फ संतोष गिरी निवासी थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत के विरुद्ध पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोप लगाया कि याची गैंग बनाकर क्षेत्र में अपराध करने में लिप्त है और आर्थिक व भौतिक लाभ को गैंग बना कर संगठित अपराध करने में गैंग सक्रिय है, और अपना जीवन यापन के लिए गैंग अपराधों में लिप्त हैं, और कल्लू गैंग का सक्रिय सदस्य व सरगना है, गैंग संगठित अपराध करने में सक्रिय है, समाज में आतंक व भय व्याप्त है कोई इनके विरूद्ध अपराध की सूचना व गवाही देने को भय व आतंक के कारण तैयार नहीं होता है, पुलिस ने यह मुकदमा याची व अन्य चार लोगों के विरुद्ध सन 2011 में दर्ज़ किया था, जिसमें याची को जमानत पहले ही मिल गई थी और मुकदमा जिला न्यायालय पीलीभीत में चल रहा था, इस दौरान याची काफी लंबे समय से तारीखों पर उपस्थित नहीं हुआ और उसके बिरूद गैर जमानती वारंट जारी हो गए, याची ने जिला न्यायालय के समक्ष समर्पण कर दिया ,और पुनः जमानत अर्जी दाखिल की, जिला न्यायालय द्वारा आरोप की गंभीरता और याची के आचरण को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी, क्योंकि पांच संगीन मुकद्दमा का आपराधिक इतिहास था, उसके बाद याची की ओर से जमानत अर्जी, अधिवक्ता एमपी सिंह गौर व जूनियर अमित कुमार शुक्ला, व लीना श्रीवास्तव ने दाखिल की, और कानूनी दलील व नजीर पेश करते हुए बहस की, उच्च न्यायालय ने याची कल्लू उर्फ संतोष गिरी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।