दैनिक शाक्य समाचार
प्रमोद कुमार
बदायूँ: 02 फरवरी, 2026
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत जनपद बदायूँ पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) बदायूँ के सफल पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के एक अभियुक्त को सजा सुनाई है।
क्या था मामला?
मामला थाना सिविल लाइन्स पर पंजीकृत मु0अ0सं0 411/2020 (धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट) से संबंधित है। इसमें अभियुक्त आशाराम पुत्र धनपाल (निवासी: ग्राम करगैना, थाना सुभाषनगर, जनपद बरेली) के विरुद्ध तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक श्री कैलाश चन्द्र द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
न्यायालय का निर्णय:
इस प्रकरण को "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित कर समयबद्ध पैरवी सुनिश्चित की गई। अभियोजन विभाग और पुलिस की सशक्त दलीलों के आधार पर आज, दिनांक 02.02.2026 को न्यायालय एडीजे-09/NDPS कोर्ट, बदायूँ ने अभियुक्त आशाराम को दोषी पाते हुए उसे जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न भरने की स्थिति में युवक को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
सराहनीय कार्य:
इस मामले को अंजाम तक पहुँचाने में लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह, पैरोकार का0 संजीव कुमार और तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक कैलाश चन्द्र का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा।