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रेप पीड़िता के परिवार को मिला समिति के द्वारा निशुल्क विधिक सहायता, अपचारी की जमानत याचिका निरस्त

शनिवार, 30 मई 2026, मई 30, 2026 WIB Last Updated 2026-05-30T12:55:39Z
रेप पीड़िता के परिवार को मिला समिति के द्वारा निशुल्क विधिक सहायता, अपचारी की जमानत याचिका निरस्त


दैनिक शाक्य समाचार 
प्रमोद सिन्हा 


     गाज़ीपुर समर्पण संस्था के चेयरमैन सविता सिंह गरीबों, पिछड़ों, विकलांगों के लिए हमेशा मदद को तत्पर्य रहती है, नंदगंज में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दिनांक 26/03/2026 को दिन में गाँव के ही किशोर द्वारा किए गए बलात्कार के प्रकरण में पीड़ित के पिता ने समर्पण संस्था के चेयरमैन सविता सिंह ने उनके कार्यालय में मुलाकात किया तो सविता सिंह द्वारा गरीब पिता को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला अधिवक्ता कल्याण समिति से संपर्क कर सभी तथ्यों से अवगत कराते हुए गरीब की न्याय की लड़ाई में सहयोग की अपेक्षा की गई। समिति के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार एवं चंद्रमोहन सिंह, अमित सिंह, सुश्री सविता सिंह के पीड़िता के आवास पर गए और पीड़िता काफी गरीब परिवार से है। जिससे हर संभव मदद एवं दोषी को सजा दिलवाने का भरोसा दिलाया। 
           उसी क्रम में अपचारी की जमानत याचिका किशोर न्याय बोर्ड, गाजीपुर में दाखिल किए जाने की जानकारी पीड़िता के पिता द्वारा समिति को मिलने पर पीड़िता का पक्ष रखने के लिए किशोर न्याय बोर्ड, गाजीपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश कुमार, श्री चंद्र मोहन सिंह तथा श्री धनञ्जय सिंह उपस्थिति हुए और FIR 104/2026 अंतर्गत धारा 65(2) BNS & 5M/6 POCSO ACT थाना नादगंज गाजीपुर में जमानत प्रार्थना पत्र का पुरजोर विरोध करते हुए माननीय बोर्ड से कहा कि इस तरह के अपराध व्यक्ति के साथ साथ सम्पूर्ण मानव समाज के लिए भी घातक है। महज खेलने कूदने की मासूम उम्र में 06 वर्ष की बच्ची का बलात्कार करने वाले अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड की निगरानी में सुधार गृह में ही रखा जाना चाहिए अन्यथा कि स्थिति में अन्य छोटे बालक बालिकाओं के लिए भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अपराध के लिए किशोर की मनोस्थिति एवं माहौल जिम्मेदार है, जिसके कारण महज 06 वर्ष उम्र की बच्ची से दुष्कर्म करने के लिए उक्त किशोर ने कई बार पूर्व में भी प्रयास किया गया था। समाज के अन्य बच्चों के साथ इस तरह की घटना न हो और अपचारी में सुधार हो सके इसके लिए अपचारी को सुधार गृह में ही रखना न्यायोचित होगा। विपक्षी अधिवक्ता ने भी अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद दिनांक 29/05/2026 को माननीय न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड, गाजीपुर द्वारा अपचारी की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई।  
गरीब एवं असहाय तक न्याय की राह एवं पहुंच आसान बनने के लिए पीड़ित परिवार ने समर्पण संस्था के चेयरमैन सविता सिंह तथा जिला अधिवक्ता कल्याण समिति के सदस्य मुकदमे का निःशुल्क विधिक पैरवी करने पर अधिवक्ता चंद्र मोहन सिंह, राकेश कुमार, धनंजय सिंह का आभार व्यक्ति किया है
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