खलील को मिली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत
दैनिक शाक्य समाचार
एम् पी सिंह गौर
प्रयागराज, मुरादाबाद महानगर के मोहल्ला सिर कोई भूद के उचित दर बिक्रेता कोटेदार खलील अहमद पर खाद्य बिभाग द्वारा आरोप लगाया कि आधार प्रमाणीकरण के अंतर्गत बायोमेट्रिक आधार तकनीकी सिस्टम का दुरुपयोग करके 144 राशनकार्ड धारकों के खाद्यान्न की कालाबाजारी की है, जिसकी रिपोर्ट क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने धारा 3/7 व 409,120 बी, व 66 सी के अंतर्गत थाना मझोला में दर्ज करायी, जिसकी विवेचना चल रही है, पुलिस याची को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी, तो याची ने जिला न्यायालय मुरादाबाद में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की जो आरोपों की गंभीरता को देखते हुए खारिज करदी गई. उसके बाद , उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याची की ओर से. अग्रिम जमानत अर्जी, अधिवक्ता ए पी सिंह गौर ने दाखिल की, और बहस दौरान बताया कि याची निर्दोष हैं साजिश कर करके झूठा फंसाया गया है, सन 2007 से राशन बितरण का कार्य कर रहा है कभी भी किसी को कोई शिकायत नहीं हुई है, उसका आचरण व व्यवहार हमेशा अच्छा रहा है, याची का काम राशन बाटना होता है बायोमेट्रिक system सरकारी कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाता है, याची ने हमेशा सभी राशनकार्ड धारकों को पूरा राशन दिया है, व कानूनी दलील और नजीर पेश की, उच्च न्यायालय ने याची खलील अहमद की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली, याची की से अधिवक्ता एम पी सिंह गौर व जूनियर सुनीता सिंह ने पैरवी की l