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ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची मेें नाम शामिल कराने का अवसर।

अभयराज सिंह
मंगलवार, 3 नवंबर 2026, नवंबर 03, 2026 WIB Last Updated 2026-11-03T09:05:33Z
दैनिक शाक्य समाचार 
बदायूं: - सभी अर्ह भारतीय नागरिक पंचायतों की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने हेतु प्रपत्र-2, नाम में सुधार हेतु प्रपत्र-3 तथा सूची से नाम हटवाने हेतु प्रपत्र-4 पर आवेदन कर सकते हैं। नाम परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही हेतु संबंधित आवेदन प्रपत्र आवश्यक अभिलेखों सहित अपनी ग्राम पंचायत के बी0एल0ओ0 अथवा संबंधित तहसील कार्यालय पर उपलब्ध कराया जा सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचा0) अवनीश राय ने उक्त आशय का आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-9 के प्राविधानों के अंतर्गत आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण की अधिसूचना निर्गत कर दिए जाने के उपरान्त ऑनलाइन डाटा इंन्ट्री कराकर परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन नामों की सूची के अनुसार ऐसे मतदाताओें को समावेशित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-9 (8) के प्राविधान के अन्तर्गत कोई सुधार निष्कासन, परिवर्धन ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (पूरक उपबंध) आदेश 2005 के अंतर्गत मतदाता सूची में परिवर्धन, संशोधन और विलोपन की कार्यवाही की जा सकती है।  

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