जिला अधिवक्ता कल्याण समिति के माध्यम से सदस्य अधिवक्ता धनंजय सिंह द्वारा गरीब पीड़ित को निशुल्क न्याय दिलवाकर दोषमुक्त करवाया
दैनिक शाक्य समाचार
प्रमोद सिन्हा
गाज़ीपुर जिला कल्याण समिति हमेशा पीड़ित गरीबों के निःशुल न्याय दिलाने में प्रयत्नशील रहता है, ऐसा ही एक मुकदमा गरीब पीड़ित व्यक्ति अभियुक्त नरेश पुत्र स्व० रमेश निवासी जनपद कासगंज के संबंध में अधिवक्ता ऋषिकेश तिवारी (मनीष) द्वारा समिति के सदस्य धनंजय सिंह को अवगत कराया। कमेटी के समक्ष जब आया तो पीड़ित ने अपने को निर्दोष बताते हुवे लड़की की मदद कर फोन करवाकर घर पहुंचाने एवं सारी बाते रखी। कमेटी ने विचार किया और देखा अभियुक्त सही में अत्यधिक गरीब तथा न्यायिक कार्यवाही की फीस अदा करने एवं घर से आने जाने में भी काफी असक्षम है। इसलिए उसकी गरीबी और न्यायिक प्रकिया को सरल पहुंच हर गरीब पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला अधिवक्ता कल्याण समिति के सौजन्य से मां भवानी लीगल एसोसिएट के माध्यम से संपूर्ण निःशुल्क न्यायिक कार्यवाही समिति ने अपने सदस्य धनंजय सिंह के द्वारा ईमानदारी से न्यायालय के समक्ष रखकर, पैरवी किया जाना सहमति से सुनिश्चित किया। अनपढ़ होने के कारण अभियुक्त मुकदमा के संबंध समिति को सही से बता भी नहीं पा रहा था। समिति के टीम अधिवक्ता धनंजय सिंह के नेतृत्व में अपने कठिन परिश्रम से कई न्यायालय में रिकॉर्ड ढूंढने पर पत्रावली प्राप्त किया। जिसमे पॉक्सो एक्ट के तहत वर्ष 2017 से मुकदमा चल रहा है, जो न्यायालय विशेष सत्र परीक्षण संख्या 03/2017धारा 363, 366 भारतीय दंड संहिता तथा 7/8 पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन है, उक्त मुकदमे में लगभग 4 वर्ष से अनुपस्थित होने के कारण, कुर्की का आदेश पारित हो गया था। न्यायालय में आत्मसमर्पण से लेकर अभियुक्त को निर्दोष साबित होने तक की जिला अधिवक्ता कल्याण समिति की तरफ से निशुल्क विधिक कार्यवाही फौजदारी अधिवक्ता धनंजय सिंह के माध्यम से सम्पन्न हुई तथा माननीय न्यायालय में ईमानदारी से समिति के सदस्य धनंजय सिंह ने गरीब अभियुक्त का पक्ष रखने से न्यायालय ने सभी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा साक्ष्यों पर गौर फरमाया और बयान एवं पीड़ित व अन्य साक्ष्यों की सत्यता को देख न्यायालय ने अभियुक्त को निर्दोष पाया और दिनांक 08/05/2026 को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, गाजीपुर की अदालत ने अभियुक्त नरेश को दोषमुक्त घोषित किया। जिससे यह जीत समिति का नहीं, उस गरीब का है जिसने न्याय के महंगे खर्चों से पीड़ित को निजात दिलाकर न्याय दिलाया। समिति ने निर्दोष गरीब नरेश को घर जाने तक का भी फीस भी प्रदान किया, ताकि अपने आराम से घर जा सके। उसने समिति को धन्यवाद देकर निःशुल्क विधिक सहायता के लिए हृदय से आभार प्रगट किया। जिला अधिवक्ता कल्याण समिति गरीबों एवं निर्धन व्यक्तियों के न्याय के लिए सदैव तत्पर रहकर न्याय की प्रक्रिया को गरीबों तक पहुंचाने में सदैव प्रयासरत तथा है। समिति के सदस्य सुरेश सिंह, सतेंद्र श्रीवास्तव, चंद्र मोहन सिंह, राकेश कुमार, धनंजय सिंह, राहुल मिश्रा, मोहम्मद आकिब, अमित कुमार सिंह, अंकित श्रीवास्तव, आर एन सिद्दकी, राहुल शर्मा, अजय कुमार, मो इमरान, विमल कुशवाहा, मनोज कुमार आदि सदस्यों ने गरीब नरेश को दोषमुक्त होने पर समिति के अधिवक्ता सदस्य धनंजय सिंह एवं दोषमुक्त नरेश का मुंह मीठा करवाया।